March 29, 2026

उत्तराखंड से बड़ी खबर: नाईट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी; जाने छूट और पाबंदियां

देहरादून: देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश के जारी कर दिए हैं. जिसके तहत नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. रात्रि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल पम्प, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी.

इसके अलावा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने-जाने में छूट रहेगी. नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र में होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है, तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी.

यह नाइट कर्फ्यू आज रात से लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. आदेश के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में रविवार को सुबह 11 बजे तक सेनेटाईजेशन अभियान चलाया जाएगा.

dehradun