November 21, 2024

कस्टडी रिमांड में अभियुक्त ने अनसुलझे सवालों से उठाया पर्दा, कब्रिस्तान से निकाला गया 3 दिन के नवजात शिशु का कंकाल, पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की कार्यवाही

लक्सर

बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के मुकदमें में पूर्व में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का लक्सर पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमाण्ड लिया। कस्टडी रिमाण्ड के दौरान पुलिस टीम ने नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट लक्सर की मौजूदगी में अभियुक्त की निशांदेही पर सुल्तानपुर कब्रिस्तान से अभियुक्त की नवजात पुत्री (उम्र 03 दिवस) का शव बरामद किया गया।

उक्त नवजात शिशु के बरामद शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। अभियुक्त राशिद को मेडिकल के उपरांत नियमानुसार जिला कारागार हरिद्वार दाखिल किया जा रहा है।

दिनांक 19-05-2023 को पीडिता की शिकायत पर कोतवाली लक्सर पर अभियुक्त राशिद के विरूद्ध बहला फुसलाकर जबरदस्ती निकाह करने, अप्राकृतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाने, मारपीट, दहेज की मांग एवं नवजात पुत्री को जान से मारने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को दिनांक 20-05-2023 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार हरिद्वार भेजा गया था।

*अभियोग-*
मु0अ0स0 434/2023
धारा 363, 366, 315, 120बी, 376, 377, 504, 506, 498ए भादवि, 5(j)(ii)/6 पोक्सो एक्ट व 3/4 दहेज अधिनियम

*अभियुक्त-*
1. अभियुक्त राशिद पुत्र कय्यूम निवासी नगीना बिजनौर (उ0प्र0)

*बरामदगी*
एक नवजात शिशु (उम्र 03 दिवस) का क्षतविक्षित कंकाल