देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति प्रदान की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बावत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, वर्तमान में राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
More Stories
जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया ईवीएम हाउस का मासिक निरीक्षण
जसपुर के टेक्सटाइल पार्क में मूलभूत सुविधा न मिलने से उद्योग निवेशक परेशान
बिना पंजीकरण के संचालित जनता हॉस्पिटल पर ₹50000 की चालानी कार्रवाई