देहरादून: नवरात्र, विवाह समारोह और रमजान को देखते हुए उत्तराखंड में आमजन की सुविधा के लिए रात्रि कर्फ्यू में ढील दी गई है। सीएम तीरथ के निर्देश पर रात 10 बजे की बजाय अब रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक सख्ती से लागू होगा। ये उन्हीं स्थानों के लिए है, जहां पहले से ही रात्रि कर्फ्यू लागू है।
मुख्यमंत्री तीरथ ने जनता से अनुरोध किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का पालन करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि कोविड से सम्बंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।
बता दें कि कोरोना के मरीज बढ़ने पर शासन ने दून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफ्र्यू लगाकर रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित किया है। वहीं, गढ़ी कैंट बोर्ड और क्लेमेनटाउन का क्षेत्र भी प्रतिबंध के दायरे में रहेगा। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन उनके वाहनों के आवागमन की छूट रहेगी। ताकि वह माल की लोडिंग-अनलोडिंग कर सकें।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन जरूर करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।
वहीं देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफर्यू लगने के बाद भी रात में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश के लिए पास मिलेगा। पुलिस से जारी पास में अंकित समय के भीतर यात्रियों के निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। आशारोड़ी बॉर्डर, कुल्हाल चेक पोस्ट, रायवाला बॉर्डर से आने वाले यात्रियों को पुलिस पास या टोकन जारी करेगी। इसमें यात्री के बताए स्थान का उल्लेख होगा और वहां पहुंचने में लगने वाले समय को भी अंकित किया जाएगा। यात्री को निर्धारित अवधि में वहां पहुंचना होगा। पास का दुरुपयोग करने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी।
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