November 22, 2024

आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई के निलंबित का आदेश हुआ जारी, सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश किया जारी।

देहरादून

आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई के निलंबित का आदेश हुआ जारी,
सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के नए आदेश किया जारी,
निलंबन की अवधि में दिनेश चंद्र पटोई आयुक्त परिवहन कार्यालय से किये गए अटैच,
निलंबित के दौरान दिनेश चंद पटोई को जीवन निर्वहन के लिए अर्द्ध वेतन दिया जाएगा,
आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आरटीओ कार्यालय के औचक निरीक्षण पर आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई नहीं थे उपस्थित।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र को निलंबित करने के दिए थे आदेश।
दिनेश चन्द्र पठोई, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून को, जिनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है. एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है

मुख्यमंत्री के द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून का औचक निरीक्षण किये जाने के दौरान दिनेश चन्द्र पठोई, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।

औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अन्य कतिपय कार्मिक भी उपस्थित नहीं थे और कार्मिकों की अनुपस्थिति के कारण कार्यालय के सामान्य कार्यकलाप बाधित थे। कार्यालय प्रभारी के रूप में दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई गई थी।

औचक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय का प्रवन्धन व्यवस्थित नहीं था और जनसामान्य को देव सेवायें प्राप्त करने में समस्या हो रही थी।
निलम्बन की अवधि में दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह की धनराशि अर्थतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भभी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यस्त में किया जा रहा है. जिसके लिए उक्त प्रतिकर भते अनुमन्य है।