देहरादून
थाना कालसी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा पिछले दो माह से स्वंय को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर फोन के माध्यम से वादी को डरा- धमकाकर वादी से 100000/- रू0 की रंगदारी वसूली गयी है।
*पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:
रंगदारी की घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत दलीप सिंह कुँवर, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून द्वारा अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
थाना प्रभारी कालसी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा वादी से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी तो उक्त मोबाइल नम्बर का मनोज नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत होना ज्ञात हुआ, जिसकी वर्तमान लोकेशन आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में होना ज्ञात हुआ, जिस पर उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार तत्काल पुलिस टीम को उक्त सम्भावित स्थान पर रवाना किया गया।
पुलिस टीम द्वारा रकाबगंज पहुंचकर संदिग्ध अभियुक्त मनोज के सम्बन्ध में गोपनीय रूप से जानकारी एकत्रित की गयी तथा मोबाइल की लोकेशन तथा मोबाइल नम्बर पर पंजीकृत आईडी में लगी फोटो के आधार पर दिनांक: 21-01-2023 को अभियुक्त मनोज कुमार को थाना रकाबगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ समय पूर्व उसे वादी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके ए-वन कैटेगरी का ठेकेदार होने तथा उसके पास काफी पैसा होने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा उसे बिश्नोई गैंग का सदस्य होने का भय दिखाकर उसे डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई तथा योजना के मुताबिक उससे 01 लाख रू0 की रंगदारी वसूली। अभियुक्त को स्थानीय न्यायालय सीजेएम आगरा से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है.
*नाम पता अभियुक्त:-*
मनोज कुमार पुत्र पन्ना दास निवासी ग्राम नरहौली, पो० हेवरा इटावा सैफई, उत्तर प्रदेश उम्र- 30 वर्ष
*बरामदगी:-* एक अदद मोबाइल, जिसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा रंगदारी मांगने के लिये किया गया था।
अभियुक्त मनोज कुमार उपरोक्त के कथित बिश्नोई गैंग से संबंध के बारे में तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभियुक्त मनोज उपरोक्त द्वारा रंगदारी से वसूली गई धनराशि 100000 रू0 से संबंधित बैंक खाते को भी फ्रीज करा दिया गया है।
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