अक्षय कोंडे,एसपी ट्रैफिक
देहरादून
* देहरादून ट्रैफ़िक पुलीस की नई पॉलिसी – स्टंट और रेश बाइक चलाने वाले राईडर और यू-ट्यूब ब्लॉगर के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरन्स*, ना काउन्सलिंग ना चलान, अब होगा मुक़दमा। यु-टूब, Facebook अकाउंट किए जाएँगे बंद ।
* सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का किया गठन*, रेश ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही के लिये यातायात पुलिस नें पुनः कसी कमर
यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सैल द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में रश (rash) ड्राईविंग कर अपने ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करनें *12 ब्लॉगरों* को चिन्हित कर काउन्सलिंग, शांतिभंग की कार्यवाही की थी। यहाँ तक की कुछ लोगों पर अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
शहर क्षत्रान्तर्गत जो यू-ड्यूबर रश ड्राईविंग कर लोगों के जीवन को भय में डालकर वाहन चला रहे हैं उनपर कार्यवाही को तेजी में लाये जाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा एक SOP तैयार की गयी है । उक्त एसओपी में यातायात पुलिस की सोशल मीडिया को पुनः सक्रीय रहते हुए ऐसे यू-ट्यूबर पर कडी नगर रखेगी जो अपने यू-ट्यूब चैनल पर रश ड्राईविंग / स्टंट ड्राईविंग / लडकियों को छेडने, उनके रियेक्शन को वीडियो में कैद करनें / मॉडिफाईड साईसेंर का प्रयोग कर वाहन संचालित कर रहे हैं ।
यातायात पुलिस का मानना हे की ये सब कुछ फ़ॉलोअर बढ़ाने के लिए किया जाता हे। इसी बात को लगाम लगाने के लिए *रेश ब्लॉगर के चैनल बंद करने हेतु यूटूब, Instagram, फ़ेसबुक आदि को लिखा जाएगा*।
यातायात पुलिस द्वारा जब से यह मुहिम चलायी है तब से रश ड्राविंग करनें वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों से लगातर काउंसलिंग की जा रही है, परन्तु यातायात पुलिस की इस काउंसलिंग का रश ड्राइविंग करनें वाले बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है और न ही उनके अभिभावक उनको इसके लिए रोक-टोक कर रहे हैं ।
*क्या कहती है धाराएं –*
*धारा 268 IPC* – *लोक न्यूसेंस (Public Nuisance)*
*धारा 279 IPC* – *लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना (Rash driving or riding on a public way)*
*धारा 283 IPC* – *लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा ( Danger or obstruction in public way or line of navigation)*
*धारा 287 IPC* – *मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण (Negligent conduct with respect to machinery)*
*धारा 336 IPC* – *कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापतन्न हो ( Act endangering life or personal safety of others)*
*धारा 509* – *शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करनें के लिए आशयित है (Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman)*
यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सक्रिय होकर सभी स्टंट / रश ड्राईवरों पर नजर रख रही है यदि कोई व्यक्ति अपने वाहनो को स्टंट / रश ड्राईविंग करते हुए पकडा जाता है या इसका कोई साक्ष्य प्राप्त होता हो सम्बन्धित के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा *अभियोग (FIR)* पंजीकृत किया जायेगा । इस लिए स्टंट / रश ड्राईविंग करनें वाले चालक अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा तथा मार्ग में चलनें वाले अन्य वाहन चालकों को कोई असुविधा न हो इसके लिए स्टंट / रश ड्राविंग न करें – अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात, देहरादून आई0पी0एस0
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